मुरादाबाद में घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के एक पुराने मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी मानते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 24-24 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला शराब के लिए पैसे न देने पर हुए हमले से जुड़ा बताया गया है। दस्तावेज़ों के मुताबिक, घटना साल 2019 में ठाकुरद्वारा थाना इलाके के एक गांव की है। पीड़ित पक्ष की ओर से दी गई शिकायत में कहा गया था कि गांव के ही दो लोग हरिओम और भूपेंद्र 21 मार्च 2019 की दोपहर घर में घुस आए और युवक से शराब पीने के लिए रुपये मांगने लगे। पैसे देने से इनकार करने पर कहासुनी बढ़ गई और मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि हमलावरों ने धारदार हथियार और लोहे की छड़ से वार किए, जिससे युवक के दांत टूट गए और जबड़े सहित शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह बीच-बचाव कराया। घायल को पहले स्थानीय सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बाद में निजी अस्पताल में उसका इलाज चला और ऑपरेशन भी करना पड़ा। उपचार के बाद उसकी जान बच सकी। मामले में पुलिस ने उस समय मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाह पेश किए। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद विशेष न्यायाधीश की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।